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हरियाणा सरकार की ओर से मकान की मरम्मत के लिए देती है| 80 हजार रुपये

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हरियाणा सरकार की ओर से मकान की मरम्मत के लिए

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना गरीब परिवार को घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है| इस योजना के तहत 80000 हजार रुपए की रकम गरीब लोगों में दी जाएगी| जिनसे वह अपने घर की मरम्मत कर सकते हैं |

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना

आवास योजना :- हरियाणा सरकार की ओर से गरीब परिवार की सहायता के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई गई है साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी ऐसी योजनाएं चलाई है| और आगे भी चलाएंगे ताकि गरीब परिवारों की आर्थिक मदद की जा सके इस योजना में लोगों को 80,000 हजार दिए जाएंगे | ताकि वह अपने घर की मरम्मत करवा सके और हरियाणा सरकार का यह कहना है | कि लोगों को घर मोहिया कराया जा सके इस योजना में केंद्र सरकार को लोगों को एक अच्छा आवास देकर आर्थिक सहायता दी जाती है |

हरियाणा सरकार की ओर से अंबेडकर नवीनीकरण योजना चलाई जाती है | दोस्तों इस योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है | इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ कुछ शर्ते भी इस योजना में लागू होती है |

किन को मिलेगा योजनाओं का लाभ और क्या होगी शर्तें

  • इस योजना के तहत व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
  • जो भी कोई इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है वह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए |
  • घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए मतलब कि जो आवेदन कर रहा है घर उसके नाम पर होना चाहिए और कम से कम घर 10 साल पुराना होना चाहिए और मरम्मत योग्य भी होना चाहिए |
  • अगर आप घर की मरम्मत के लिए पहले आवेदन दे चुके हो तो आप को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
  • अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची मे शामिल आवेदक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |

इस योजना से क्या-क्या मिलेंगे लाभ

डॉक्टर बी आर अंबेडकर योजना के तहत अगर कोई योजनाओं की सारी शर्तों को पूरा करता है| तो उस व्यक्ति को ₹80000 की रकम दी जाएगी | और इस योजना में थोड़े से बदलाव करके बीपीएल सूची में आने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है|इससे काफी लोगों को भी फायदा होगा और वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे |

कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता

जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है उस व्यक्ति को कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी वह यह है | आवेदक के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र व परिवार किसी एक सदस्य के नाम पर जमीन और मकान के दस्तावेज,बैंक डिटेल डॉक्यूमेंट और राशन कार्ड मकान के साथ एक फोटो और जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है |

कैसे करें इस योजना में आवेदन

दोस्तों सबसे पहले आपको saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाना है |

अब आपके सामने होम पेज ओपन होगा इसके बाद आपने लॉग इन करना होगा अगर आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है | तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना होगा और फिर आपको लॉगिन करके आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करना होगा अब आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी जानकारी डालनी होगी और अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको मात्र ₹30 का पेमेंट करना होगा और इसके बाद आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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