हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह योजना 2023 महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या-क्या है आवेदन कैसे करें फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरें आधिकारिक वेबसाइट और टोल फ्री नंबर कौन है इस योजना का पात्र
दोस्तों भारत में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है. जिससे गरीब बेटियों को लाभ हो सके. दोस्तों आज हम ऐसी ही योजना के बारे में बात करेंगे यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है. दोस्तों इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी और जो महिलाएं विधवा हो गई हैं. उनकी बेटी या महिला खिलाड़ी और जो लड़की अनाथालय में रहती हो. इन बेटियों को सरकार द्वारा विवाह में सहायता दी जाएगी. इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाएगा. दोस्तों अगर आपको इस योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना में राज्य सरकार कन्यादान के रूप में पैसे दिए जाएंगे. और उन गरीब लड़कियों का विवाह सम्मान पूर्वक होगा.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के उद्देश्य
दोस्तों हरियाणा सरकार का इस योजना से एक ही उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह हो सके. पैसों की दिक्कत के कारण जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से शादी को सम्मान पूर्वक करवाएगी |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की विशेषताएं
- सरकार द्वारा जो भी बेटियां इस योजना के तहत योग्य होगी तो उन बेटियों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी.
- दोस्तों इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं. तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं. और आपको आधिकारिक साइट पर एप्लीकेशन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं.
- दोस्तों इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको आवेदन करना है तो आपको इनकी ऑफिशल साइट पर एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करके भरना होगा.
- दोस्तों जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 3 दिन के बाद ही आप का रजिस्ट्रेशन संपन्न होगा
- हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ की राशि सीधा बेटियों के बैंक में प्रदान करी जाएगी. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं. जो आवेदक है उसको अपनी शादी से 1 महीने पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वह अपनी शादी के 6 महीने के बाद तक तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह योजना की राशि
दोस्तों इस योजना में उनको लाभ ज्यादा मिलेगा जिन की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है.
- जिन परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से भी कम है. और जिनकी मां विधवा है तो उन परिवार की बेटियों को शादी के लिए ₹51000 की मदद दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना में ₹5000 की राशि विवाह के उपरांत दी जाएगी और और बची हुई राशि 46 हजार रुपय शादी से पहले दिए जाएंगे और जो भी इस योजना का लाभ ले रहा है उनको अपना शादी का सर्टिफिकेट जमा करवाना आवश्यक होगा.
- बीपीएल कार्ड धारक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तलाकशुदा महिला की बेटियां और अनाथालय में रहने वाली लड़कियों की शादी के लिए ₹41000 की सहायता दी जाएगी और 36 हजार की राशि विवाह से पहले बेटियों को दी जाएगी और ₹5000 बची हुई राशि वह 6 महीने के बाद दी जाएगी आपको यह राशि प्राप्त करने के लिए अपना शादी का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा.
- तो इस योजना का लाभ वह भी ले सकता है. जिनके नाम पर 2.5 एकड़ की भूमि रजिस्टर है परंतु उनके परिवार की आय 1 लाख से भी कम है इस स्थिति में ₹1000 की राशि शादी के बाद भी जाएगी और ₹10000 शादी से पहले दिए जाएंगे और इसमें भी आपको शादी का सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य होगा.
- दोस्तों इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्हें सरकार द्वारा ₹31000 की राशि प्रदान की जाएगी. और इन्हें भी अपना शादी का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा और इसमें अन्य भी डाक्यूमेंट्स लगेंगे.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लेटेस्ट अपडेट
दोस्तों हाल ही में इस योजना में हरियाणा सरकार द्वारा बदलाव किए गए हैं. जैसा कि लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाली राशि को अब बढ़ा दिया गया है. और वह बढ़ोतरी ₹21000 की गई है. इस योजना में लाभार्थियों को ₹50,000 की राशि दी जाती थी तो अब उन्हें ₹71,000 की राशि प्रदान की जा रही है.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- आधार कार्ड.
- आवेदिका के पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. वह हरियाणा की मूलनिवासी होनी चाहिए.
- इन डाक्यूमेंट्स के अलावा दूल्हा और दुल्हन को अपनी मार्कशीट को जमा करवाना होगा ताकि उनकी उम्र का पता लग सके.
- और जो आवेदिका है उस अपना बैंक अकाउंट डिटेल आईएफएससी कोड सबमिट करवाना होगा ताकि सरकार सीधा पैसे आपके खाते में ट्रांसफर करें.
- और इसमें आपकी अपनी फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट देना होगा यह सब डाक्यूमेंट्स आपको देने होंगे.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और इसके अलावा लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी इस योजना से वह लाभ उठा पाएंगे.
- इस योजना के माध्यम से कोई भी परिवार अपनी दो बेटियों की शादी करवा सकता है और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए.
- अगर कोई विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना का लाभ ले रही है. तो इस चीज की पुष्टि करी जाएगी और वह महिला किसी और अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही होगी तो उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- इस योजना का लाभ दिव्यांग लोगों को भी दिया जाएगा जो व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग होगा अगर लड़का लड़की दोनों दिव्यांग होंगे तो उन्हें ₹51000 की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी अगर उन दोनों में से कोई एक विकलांग होगा तो सरकार उन्हें ₹31000 देगी.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कैसे करें आवेदन
- अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है. अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं. तो आपको सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी फिर उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल भरनी होगी जैसे कि राशन कार्ड से संबंधित डिटेल और यूजर आईडी देनी होगी.
- फिर उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा. फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को अच्छी तरीके से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा.
- फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक वैलिड आईडी प्रदान की जाएगी जिसके तहत आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना टोल फ्री नंबर
दोस्तों अगर आपको भी इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो 0172-2707009 दिया के टोल नंबर पर आप जाकर कॉल कर सकते हैं अथवा ईमेल sbcharyana@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं.